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05 August 2024

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका, सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को स्पेशल जज के पास जाने को कहा है। ये याचिकाएं जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट ने खारिज की हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जुलाई को और नियमित जमानत याचिका पर 29 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था।

गौरतलब है कि दिल्ली की आबकारी नीति में सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही, मामलों में नियमित जमानत याचिका भी दाखिल की थी।

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कोर्ट ने दोनों ही याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को आबकारी मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है। अगर आज अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में भी दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल जाती है, तो वो जेल से बाहर आ जाते।

 

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TAGS: Delhi High Court, dismisses, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's plea, arrest, CBI, Excise Policy case.
OUTLOOK 05 August, 2024
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