Advertisement
12 August 2023

'दिल्ली सेवा विधेयक कानून बना', राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, सात अगस्त को संसद से हुआ था पारित

भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 पर गजट अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सेवा बिल अब कानून बन गया है। इससे पहले, सात अगस्त को संसद से दिल्ली सेवा विधेयक पारित हो गया था, जिसे लेकर लोकसभा और राज्यसभा में पहले पक्ष विपक्ष के बीच काफी बहस भी देखने को मिली।

बता दें कि शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 यानी "दिल्ली सेवा बिल" को मंजूरी दे दी। इसके बाद भारत सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना जारी करते ही बिल अब कानून बन गया है।

गौरतलब है कि दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक तीन अगस्त को लोकसभा से पास हो गया। इसके बाद लोकसभा से पारित होने के बाद यह बिल सात अगस्त को राज्यसभा में भी पास हो गया। बिल के पक्ष में 131 वोट डाले गए तो इसके विरोध में विपक्षी सासंदों की ओर से सिर्फ 102 वोट पड़े।

Advertisement

बता दें कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय द्वारा एक अगस्त को लोकसभा में पेश किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023; दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग के संबंध में सिफारिशों पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार देता है। इसे 25 जुलाई को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी।

इससे पहले 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार के नौकरशाहों के स्थानांतरण और पदस्थापना सहित सेवाओं पर नियंत्रण दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास है। इसको पलटते हुए केंद्र सरकार ने 19 मई को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 लागू किया था।

बहरहाल, लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को लेकर घमासान मचा रहा। मॉनसून सत्र के दौरान दोनों ही सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी हंगामा देखने को मिला। गृह मंत्री शाह ने कहा था कि बिल के लाने से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है। यह व्यवस्था ठीक करने लिए लाया गया है। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करना है।

वहीं, दूसरी तरफ राज्यसभा में दिल्ली से संबंधित विधेयक पारित होने के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए ‘काला दिन’ है और भाजपा नीत केंद्र सरकार पर पिछले दरवाजे से सत्ता ‘हथियाने’ की कोशिश करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने यह भी कहा कि यह दिल्ली के लोगों के मताधिकार का ‘अपमान’ है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Delhi Services Bill, law, President Draupadi Murmu, Passed, Parliament on August 7
OUTLOOK 12 August, 2023
Advertisement