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09 December 2024

आबकारी नीति मामला:जमानत शर्तों में ढील देने के सिसोदिया के अनुरोध पर 11 दिसंबर को होगी सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की उन याचिकाओं पर 11 दिसंबर को सुनवाई करेगा, जिनमें जमानत की शर्तों में ढील देने का अनुरोध किया गया है।

दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में जमानत की शर्तों के तहत सिसोदिया को सप्ताह में दो बार जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होता है।

सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। पीठ ने मामले को 11 दिसंबर को सूचीबद्ध करने पर सहमति जतायी।

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उच्चतम न्यायालय ने 22 नवंबर को सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगे थे।

नौ अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में सिसोदिया को जमानत दी थी।

न्यायालय ने कुछ जमानत शर्तें लगाई थीं, जिनमें यह भी शामिल था कि आप नेता को प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 10 और 11 बजे के बीच जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा।

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TAGS: Excise policy case, Manish Sisodia, relaxation, bail conditions, heard on December 11
OUTLOOK 09 December, 2024
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