आबकारी घोटाला: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, दिल्ली में वोटिंग से पहले नहीं आ पाएंगे जेल से बाहर, कोर्ट ने दिया ये आदेश
दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी।
सीबीआई और ईडी के लिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले में आरोप तय करने पर आगे की दलीलों के लिए भी 30 मई की तारीख तय की।
न्यायाधीश ने कहा कि आरोपों पर दलीलों को आगे बढ़ाने का एक आवेदन हाई कोर्ट में लंबित है। सिसोदिया और हिरासत में बंद अन्य आरोपियों को जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
बता दें कि अदालत ने 30 अप्रैल को कथित घोटाले के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थीं। अदालत ने सीबीआई और ईडी के साथ-साथ सिसोदिया के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।