अभियोजन के दृष्टिकोण से चुनाव खत्म होने के बाद केजरीवाल को जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं: कपिल सिब्बल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाला मामले में जमानत मिल गई है। गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप सुप्रीमो को जमानत दे दी। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के दृष्टिकोण से उन्हें जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है।
राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को की एक अदालत से जमानत मिलने के बाद सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के दृष्टिकोण से उन्हें जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में उन्हें जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को भी अस्वीकार कर दिया, जिसमें जमानत आदेश को 48 घंटे के लिए स्थगित रखने की मांग की गई थी ताकि उसे उच्च न्यायालय में अपील जैसे कानूनी उपायों का लाभ उठाने का अवसर मिल सके। सिब्बल ने‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, बधाई हो। केजरीवाल को जमानत मिल गई। बहुत देर हो चुकी थी।
न्यायाधीश न्याय बिंदु की अवकाश पीठ ने आदेश पारित किया और तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को जमानत दे दी। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के सीएम एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने के बाद शुक्रवार को यानी आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकेंगे।
केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में कथित संलिप्तता के लिए 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। तब से आप सुप्रीमो तिहाड़ जेल में बंद थे। मई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने 2 जून को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और तिहाड़ जेल वापस आ गए।