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19 September 2025

'वाजपेयी से लेकर मनमोहन तक...', जेल में बंद यासीन मलिक के खुलासों से मची सियासी खलबली

जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) प्रमुख यासीन मलिक ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दावा किया है कि आतंकवादी होना तो दूर की बात है, बल्कि अटल बिहारी वाजपेई से लेकर मनमोहन सिंह तक की छह भारतीय सरकारों ने उन्हें कश्मीर पर शांति पहल में भाग लेने के लिए बार-बार संपर्क किया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित बैठकों को बाद में तोड़-मरोड़ कर उन्हें षड्यंत्रकारी के रूप में चित्रित किया गया।

मलिक, जो 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अपील के जवाब में दायर विस्तृत लिखित प्रस्तुतियों में ये दावे किए, जिसमें उसके खिलाफ मौत की सजा की मांग की गई थी।

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मलिक के अनुसार, उनकी यह बातचीत 2000 के दशक की शुरुआत में तब शुरू हुई जब तत्कालीन इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के विशेष निदेशक अजीत डोभाल ने जेल में उनसे मुलाकात की और वाजपेयी सरकार की शांति प्रक्रिया में रुचि जताई। 

उन्होंने बताया कि बाद में डोभाल ने आईबी निदेशक श्यामल दत्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा के साथ बैठकें आयोजित कीं, जिन्होंने रमज़ान में युद्धविराम के लिए उनका समर्थन मांगा।

मलिक ने वाजपेयी की शांति पहल पर आम सहमति बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्षी वामपंथी नेताओं सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात को भी याद किया। 

2002 में, उन्होंने अहिंसक लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जम्मू-कश्मीर में एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था, और दावा किया था कि ढाई साल में उन्होंने 15 लाख हस्ताक्षर जुटाए थे।

जेकेएलएफ प्रमुख ने आगे कहा कि 2006 में भूकंप राहत कार्य के लिए पाकिस्तान यात्रा के दौरान, आईबी ने उनसे हाफ़िज़ सईद और अन्य चरमपंथी नेताओं से मिलने का अनुरोध किया था। 

उन्होंने दावा किया कि बाद में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनके नारायणन को इस बैठक के बारे में जानकारी दी थी। मलिक ने अदालत को बताया, "शांति वार्ता को मज़बूत करने के लिए काम करने के बावजूद, बाद में मेरी मुलाक़ात को तोड़-मरोड़कर मुझे आतंकवादी करार दिया गया। यह एक बड़ा विश्वासघात है।"

मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने के बाद, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों को सही ठहराने के लिए 2006 की बैठक को संदर्भ से बाहर ले जाया गया।

अपने हलफनामे में, मलिक ने घोषणा की कि अगर उन्हें मौत की सज़ा दी गई, तो वे उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने लिखा, "अगर मेरी मौत से आखिरकार कुछ लोगों को राहत मिलती है, तो ऐसा ही हो। मैं मुस्कुराते हुए, लेकिन गर्व और सम्मान के साथ जाऊँगा।" 

उन्होंने अपनी तुलना कश्मीरी अलगाववादी नेता मकबूल भट से की, जिन्हें 1984 में फांसी दे दी गई थी। उन्होंने मृत्यु को अपने संघर्ष का "अंतिम पड़ाव" बताया और शेक्सपियर का हवाला दिया: "मृत्यु के लिए दृढ़ रहें; क्योंकि या तो मृत्यु या जीवन ज़्यादा मधुर होगा।"

दिल्ली उच्च न्यायालय मलिक की आजीवन कारावास की सज़ा को बढ़ाकर मृत्युदंड करने की एनआईए की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। पीठ ने मलिक को 10 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

मलिक को 2022 में यूएपीए के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत ने माना कि उसका मामला मौत की सजा देने के लिए "दुर्लभतम से दुर्लभतम" श्रेणी में नहीं आता।

एनआईए ने मलिक और हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन और शब्बीर शाह सहित अन्य पर कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान स्थित समूहों के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया है।

इस वर्ष की शुरुआत में एक न्यायाधिकरण ने जेकेएलएफ पर प्रतिबंध को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया था, यह देखते हुए कि अलगाववाद की वकालत करने वाले संगठनों के प्रति "कोई सहिष्णुता नहीं दिखाई जा सकती"। 

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TAGS: Delhi High court, yasin malik, atal bihari vajpayee, manmohan singh
OUTLOOK 19 September, 2025
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