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05 April 2023

मानहानि मामले में भाजपा नेताओं की याचिका पर जवाब देने के लिए सिसोदिया को मिला समय

दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं की याचिका पर दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जवाब देने के लिए बुधवार को समय प्रदान किया।

सिसोदिया ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए छह लोगों के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद निचली अदालत ने भाजपा नेताओं को आरोपियों के रूप में पेश होने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

सुनवाई की शुरुआत में, सिसोदिया के वकील ने भाजपा नेताओं हंस राज हंस, मनजिंदर सिंह सिरसा, सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और पार्टी प्रवक्ता हरीश खुराना द्वारा दायर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

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न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता सिसोदिया को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले को अगली सुनवाई के लिए छह जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

उच्च न्यायालय ने इससे पहले मानहानि मामले में भाजपा के नेताओं के खिलाफ निचली अदालत में जारी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

अदालत ने सिसोदिया को भी नोटिस जारी किया था और उनसे निचली अदालत के 28 नवंबर, 2019 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा था। निचली अदालत ने भाजपा नेताओं को इस मामले में आरोपी के तौर पर पेश होने के लिए कहा था।

सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण के संबंध में उनके खिलाफ कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए भाजपा नेताओं सांसद मनोज तिवारी, हंस राज हंस और प्रवेश वर्मा, विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा और विजेंद्र गुप्ता और भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

TAGS: The Delhi High Court, Manish Sisodia, summoning orders, defamation case
OUTLOOK 05 April, 2023
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