'आपके पास सबूत है तो अदालत या चुनाव आयोग के पास जाएं': राहुल के 'वोट चोरी' के आरोपों पर शिंदे
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को विपक्षी कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर उनके "वोट चोरी" के आरोपों को लेकर निशाना साधा और कहा कि अगर उनके पास सबूत हैं तो उन्हें अदालत या चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाना चाहिए।
शिवसेना नेता शिंदे ने यहां एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से कहा कि इस तरह के ‘‘निराधार दावे’’ करके उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों का अपमान किया है।
गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि भाजपा और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत के कारण चुनावों में ‘‘बड़ी आपराधिक धोखाधड़ी’’ हुई है। उन्होंने इसके लिए पिछले साल कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची के विश्लेषण का हवाला दिया।
इसके एक दिन बाद उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर लोगों से लोकसभा चुनाव "चुराया" और कम से कम तीन राज्यों में "वोट की चोरी" हुई।
गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के इस संदेह की पुष्टि की है कि वोट चुराए गए थे।
ऐसे आरोपों के बारे में पूछे जाने पर शिंदे ने किसी का नाम लिए बिना विपक्ष की सार्वजनिक रूप से 'बेतुके आरोप' लगाने के लिए आलोचना की।
उन्होंने कहा, "अगर उनके पास सबूत हैं तो उन्हें अदालत या चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। इस तरह के निराधार दावे करके उन्होंने महाराष्ट्र के नागरिकों का अपमान किया है जिन्होंने महायुति (भाजपा, शिवसेना और राकांपा) को चुना है, साथ ही उन्होंने हमारी बहनों, भाइयों, किसानों और राज्य के लोगों का भी अपमान किया है।"
राहुल गांधी द्वारा यह आरोप लगाए जाने के तुरंत बाद कि "वोट चोरी" हमारे लोकतंत्र पर एक "परमाणु बम" है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने पूर्व कांग्रेस प्रमुख से उन मतदाताओं के नाम साझा करने को कहा था, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वे मतदाता सूची में "गलत" हैं।
साथ ही चुनाव अधिकारियों को मामले में "आवश्यक कार्यवाही" शुरू करने के लिए हस्ताक्षरित घोषणापत्र भी मांगा था।
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को गांधी पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाए गए चुनाव अनियमितताओं के पुराने आरोपों को दोहराने का आरोप लगाया और कांग्रेस नेता से कहा कि वे मतदाता सूची में गलत प्रविष्टियों के बारे में अपने दावों पर लिखित घोषणा करें या माफी मांगें।