EC के स्टार प्रचारक की सूची से कमलनाथ का नाम हटाने के फैसले पर SC ने लगाई रोक, कहा- आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा बीते दिनों मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के स्टार प्रचारक की सूची से नाम हटाए जाने के फैसले पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि ये अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे ने कहा कि किसी का नाम स्टार प्रचारक की सूची से हटाना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वहीं, चुनाव आयोग ने कहा कि प्रचार खत्म हो चुका है और कांग्रेस नेता कमलनाथ की याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से पूछा कि आपको किसी नेता के स्टार प्रचारक की सूची से नाम हटाने का अधिकार किसने दिया। कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव आयोग हैं या किसी पार्टी के नेता। हम इस मामले को व्यापक तरीके से देखेंगे। कोर्ट ने इस मामले में आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
मध्यप्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव कल यानी मंगलवार को होने हैं। चुनाव प्रचार का शोर रविवार की शाम थम गया। चुनाव प्रचार के दौरान कमलनाथ ने कई सभाओं में कथित विवादास्पद बयान दिए थे। एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम ने इमरती देवी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करते हुए "आइटम" कह दिया था।
वहीं, कमलनाथ ने गुना के बमौरी की एक सभा में "शिवराज नौटंकी के कलाकार हैं, उन्हें मुंबई जाकर एक्टिंग करनी चाहिए" जैसे बयान दिए थे। जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आयोग से शिकायत की थी। कमलनाथ ने यह भी कहा था, "आपके भगवान तो वो माफिया है, जिससे आपने मध्यप्रदेश की पहचान बनाई, आपके भगवान तो मिलावट खोर हैं"।