नेशनल हेराल्ड मामला: दस्तावेजों के लिए नई अर्जी दाखिल करेंगे स्वामी
भाजपा सांसद स्वामी ने मजिस्ट्रेट लवलीन को बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को दरकिनार कर दिया है जिसमें वित्त मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के विभाग, आयकर विभाग से दस्तावेज और कांग्रेस पार्टी का 2010-2011 का बैलेंस शीट समन करने का आदेश दिया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने स्वामी को नई अर्जी दाखिल करने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा, ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे मुझे फिर इन दस्तावेजों की प्रतियां हासिल करने से रोका जा सके। मैं दस्तावेजों के समन के लिए एक पूर्ण याचिका दाखिल करूंगा। उन्होंने कहा, उच्च न्यायालय का आदेश यह नहीं कहता है कि इन दस्तावेजों को लौटाया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि मैं नई अर्जी दाखिल कर सकता हूं। मैं उच्च न्यायालय की अनुमति के मुताबिक दस्तावेजों के समन के लिए अर्जी दूंगा।
कुछ आरोपियों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील आर एस चीमा और रेबेका जॉन ने अदालत को बताया कि पहले समन किए गए दस्तावेजों को लौटाया जाना चाहिए क्योंकि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के 11 जनवरी 2016 और 11 मार्च 2016 के आदेशों को दरकिनार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 20 अगस्त को होगी।