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20 April 2023

मोदी सरनेम केस: राहुल गांधी की सजा पर नहीं लगेगी रोक, सूरत कोर्ट से झटका, कांग्रेस ने कहा- विकल्पों पर करेंगे विचार

मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात की सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने 'मोदी उपनाम' वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया था। निचली अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले पर रोक लगाने को लेकर राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट में अर्जी लगाई थी।

इस फैसले पर कांग्रेस के महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे लिए उपलब्ध होंगे, हम उन सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी आज शाम 4 बजे राहुल गांधी की अपील पर मीडिया को जानकारी देंगे।"

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<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे लिए उपलब्ध होंगे, हम उन सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे। <a href="https://twitter.com/DrAMSinghvi?ref_src=twsrc%5Etfw">@DrAMSinghvi</a> आज शाम 4 बजे राहुल गांधी की अपील पर मीडिया को जानकारी देंगे।</p>&mdash; Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) <a href="https://twitter.com/Jairam_Ramesh/status/1648933206593515525?ref_src=twsrc%5Etfw">April 20, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?' इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 23 मार्च को निचली अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। राहुल की अपना सरकारी घर भी खाली करने का नोटिस मिला हुआ है।

 

 

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TAGS: Rahul Gandhi, Modi surname matter, Congress, Defamation case, Surat Court
OUTLOOK 20 April, 2023
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