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07 August 2025

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू

चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितम्बर को होने वाले चुनाव के लिए गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी, जिससे नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, जबकि दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। चुनावी लड़ाई से हटने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है।

स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद 21 जुलाई को यह पद रिक्त हो गया था।

धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 में समाप्त होना था। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मध्यावधि चुनाव की स्थिति में पदधारी को पूरे पांच साल का कार्यकाल मिलता है। 

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बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के अनुसार, उपराष्ट्रपति के पद पर उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाये जाने या अन्य किसी कारण से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव, पद रिक्त होने के बाद "यथाशीघ्र" कराया जाता है।

रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति "अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की पूर्ण अवधि तक" पद धारण करने का हकदार होगा।

हालांकि, संविधान में इसका उल्लेख नहीं कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु या कार्यकाल समाप्त होने से पहले त्यागपत्र देने की स्थिति में, या जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा।

उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद, वे तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले।

संविधान में एकमात्र प्रावधान उपराष्ट्रपति के राज्य सभा के सभापति के रूप में कार्य के संबंध में है, जो रिक्ति की अवधि के दौरान उपसभापति या भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत राज्य सभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जाता है।

उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। यह त्यागपत्र स्वीकार होने के दिन से प्रभावी हो जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है (उपराष्ट्रपति होने के नाते राज्यसभा के सभापति का पद धारण करता है) तथा वह किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होता है।

किसी भी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या उसके कार्यों का निर्वहन करता है, तो वह राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और राज्य सभा के सभापति को देय किसी भी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होता है।

संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है।

उपराष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हो सकता है: कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में तब तक निर्वाचित नहीं हो सकता जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो; 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, तथा राज्य सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य न हो।

वह व्यक्ति भी पात्र नहीं है जो भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो।

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TAGS: Vice president election, jagdeep dhankhar resignation, nomination process begins
OUTLOOK 07 August, 2025
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