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15 December 2017

कांग्रेस की वीवीपैट से वोटों के मिलान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इंकार

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सुप्रीम कोर्ट गुजरात चुनाव में कांग्रेस की  25 फीसदी वीवी पैट पर्चियों के वोटों से मिलान की याचिका पर दखल देने से इंकार कर दिया है।

इससे चुनाव के नतीजे आने से तीन दिन पहले कोर्ट पहुंची कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि 18 दिसंबर को मतगणना के दौरान कम से कम 25 फीसदी वीवीपैट पर्चियों को ईवीएम से मिलान कराया जाए। याचिका में चुनाव आयोग  को निर्देश देने की मांग की गई। इस मामले में  कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट में पक्ष रखा। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बाद ध्यान से सुनी। कोर्ट का आज आखिरी दिन था समय की कमी के कारण नोटिस नहीं दिया जा सकता था जिस पर याचिका वापस ले ली गई। ईवीएम पर नए सिरे कोर्ट में तथ्यों के साथ याचिका डाली जाएगी। कांग्रेस का कहना था कि गुजरात चुनाव के पहले और दूसरे चरण में कई जगहों पर ईवीएम में खराबी की खबरें आई थी। इसके साथ ही विपक्ष लगातार इस बात को उठाता रहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है और ईवीएम को हैक करके नतीजों को प्रभावित किया जा रहा है।

गुजरात में पहले चरण की वोटिंग के दौरान भी कांग्रेस की ओर से उसके नेता अर्जुन मोढवाडिया ने दावा किया था कि पोरबंदर के मुस्लिम बहुल इलाके मेमनवाड़ा के तीन मतदान केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ब्लूटूथ के जरिए बाहरी उपकरणों से जुड़ी हुई हैं। हालांकि मुख्य चुनाव अधिकारी बीबी स्वाइन ने कांग्रेस की इस शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि एक मतदान एजेंट के पास मोबाइल फोन था जिस पर ईसीओ 105 मॉडल नंबर के तौर पर अंकित था। इसमें शिकायतकर्ता ने ईसी को चुनाव आयोग समझ लिया।

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बसपा सुप्रीमो मायावती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे नेता ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। ईवीएम के वोटों और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर कांग्रेस पार्टी की मांग हाल के दौरान ईवीएम के खिलाफ बड़ी मांग है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य निर्वाचन आयोग से आग्रह किया था कि नगर निगम का चुनाव ईवीएम के बदले बैलट पेपर से कराए जाएं।

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TAGS: congress, vvpat, supreme court, कांग्रेस, वीवीपैट, सुप्रीम कोर्ट
OUTLOOK 15 December, 2017
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