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11 December 2015

भाजपा का चुनाव चिन्ह वापस लेने की मांग के लिये याचिका

गूगल

 मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से हिन्दी में अपनी दलीलें देने के बाद इस मामले को एक अन्य पीठ के पास भेजकर इसकी सुनवाई अगले वर्ष पांच जनवरी तय की। पीठ ने कहा कि इस मामले को एक अन्य पीठ के सामने पांच जनवरी 2016 के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।

एक गैर सरकारी संगठन ने इस याचिका में कहा है कि प्रतिवादियों विधि एवं न्याय मंत्राालय तथा चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि राष्ट्रीय न्याय के हित में कमल के फूल को चुनाव आयोग के स्वतंत्र चिन्हों की सूची से और भाजपा के चुनाव चिन्ह से हटाया जाए।

 

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TAGS: भाजपा, चुनाव चिन्ह, उच्च न्यायालय, कमल का फूल, bjp, high court
OUTLOOK 11 December, 2015
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