मानहानि मामले में सजा पर रोक के लिए राहुल गांधी 'बहुत जल्द' सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे: कांग्रेस
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें पिछले दिनों तब और बढ़ गईं, जब गुजरात उच्च न्यायालय ने चर्चित मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब माना जा रहा है कि राहुल गांधी इस आदेश के खिलाफ बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने पार्टी सूत्रों के हवाले से बताया कि याचिका इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती है क्योंकि इस पर काम चल रहा है। पार्टी ब्रीफिंग में इस बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि बहुत जल्द अपील दायर की जाएगी। उन्होंने कहा, "यह बहुत जल्द होगा। इसकी तैयारी चल रही है। निकट भविष्य में, आपको इस बारे में पता लगेगा।"
बता दें कि सिंघवी इस मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वकील भी हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी को 24 मार्च, 2023 को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था जब गुजरात की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और मोदी उपनाम के बारे में की गई टिप्पणियों के लिए आपराधिक मानहानि के आरोप में दो साल की कैद की सजा सुनाई।
लाजमी है कि अगर गांधी की सजा पर रोक लगती है तो वह लोकसभा सांसद के रूप में बहाल हो सकते हैं। मगर उनकी इस मंशा पर सेशन कोर्ट या गुजरात हाई कोर्ट पानी फेर चुका है। 53 वर्षीय गांधी को झटका देते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेमंत प्रच्छक ने गांधी की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि "अब राजनीति में शुचिता होना समय की मांग है"।
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि लोगों के प्रतिनिधियों को "स्पष्ट पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति" होना चाहिए। इधर, मानहानि मामले में शिकायतकर्ता भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर कर मांग की है कि अगर कांग्रेस नेता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दायर करते हैं तो उनकी बात सुनी जाए। बता दें कि कांग्रेस ने बुधवार को राहुल गांधी के पक्ष में देश के विभिन्न हिस्सों में "मूक" विरोध प्रदर्शन किया।
उच्च न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा था कि वह फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी और आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज को दबाने के लिए "नई तकनीक" ढूंढ रही है क्योंकि वह उनके सच बोलने से परेशान है। गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ उनके "सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?" पर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।
उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान यह टिप्पणी की थी। इस साल 23 मार्च को सूरत की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। बाद में उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।