सरकारी बंगला खाली करने से पहले राहुल को एनडीएमसी से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की जरूरत होगी: अधिकारी
लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपना सरकारी बंगला खाली करने से पहले नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद् से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के इन बंगलों में पानी और बिजली आपूर्ति का जिम्मा उठाने वाली नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) को भी लोकसभा की आवास संबंधी समिति के आदेश की प्रति भेजी गई है, जिसमें राहुल गांधी से मकान छोड़ने को कहा गया है।
निकाय अधिकारी ने बताया, ‘‘हमारी भूमिका संपत्ति को लेकर नहीं, बल्कि नागरिक सुविधाओं से जुड़ी हुई है। हम क्षेत्र में पानी और बिजली आपूर्ति करते हैं। बंगला खाली करने से पहले राहुल गांधी को एनडीएमसी से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा।’’
पिछले सप्ताह लोकसभा की सदस्यता के लिए आयोग्य घोषित किए जाने के बाद राहुल गांधी से 12, तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगना 22 अप्रैल तक खाली करने को कहा गया है।
गौरतलब है कि 2019 के मानहानि के फौजदारी मुकदमे में गुजरात के सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 23 मार्च को दो साल कैद की सजा सुनाई। उसके अगले ही दिन सजा सुनाए जाने के दिन से उन्हें लोकसभा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।
राहुल गांधी को बंगला खाली करने के लिए भेजे गए नोटिस की प्रति तमाम विभागों को भेजी गयी है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अयोग्य घोषित किए गए लोकसभा सदस्य को सदस्यता जाने के एक महीने के भीतर सरकारी बंगला छोड़ना होता है।
सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी समयावधि में विस्तार के लिए आवास संबंधी समिति को लिख सकते हैं और समिति उनके द्वारा बताए जाने वाले कारणों की वैधता के आधार पर फैसला कर सकती है।