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07 August 2023

राहुल गांधी की लोकसभा में वापसी, सत्ता पक्ष के नेता बोले- 'सजा पर रोक लगी है, वह दोषमुक्त नहीं हुए'

ट्विटर/एएनआई

"मोदी उपनाम टिप्पणी" मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद सोमवार को उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई। एक तरफ कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन INDIA द्वारा इसका जश्न मनाया गया तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा और एनडीए के कई नेताओं ने अलग प्रतिक्रिया दी है।

भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा, "वह (राहुल गांधी) अभी दोष मुक्त नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केवल सजा पर रोक लगाई है। उनकी अपील अभी भी पेंडिंग है। यह सामान्य प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 'यह (राहुल गांधी की टिप्पणी) अच्छी बात नहीं थी।' राहुल गांधी पर कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी की है। उनकी सदस्यता बहाली से कांग्रेस की सेहत पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा।"

भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "उनका स्वागत है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि पूरे ओबीसी समुदाय को गाली देने वाले व्यक्ति के स्वागत में जश्न कैसे मनाया जा रहा है। मेरा कहना है कि एक समुदाय के अपमान को अच्छा मत समझो। कांग्रेस जश्न मानकर यह संदेश दे रही है। देश को इसका ध्यान देना होगा।"

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एलजेपी (राम विलास) अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, "राहुल गांधी की सदस्यता खोना या उसकी बहाली कभी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। यह बस कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा था...इसलिए, राजनीति या राजनीतिक दलों की यहां कोई भूमिका नहीं है।"

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई है, सजा समाप्त नहीं हुई है। स्पीकर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की है। शीर्ष अदालत ने सजा पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी है, लेकिन इस फैसले को उनके (राहुल गांधी के) बरी होने के रूप में मनाना दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र का अपमान है।''

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी कहते हैं, "स्पीकर ने आज फैसला लिया। हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के तुरंत बाद हमने इसे बहाल कर दिया। "

लोकसभा सचिवालय ने वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी। मार्च 2023 में उन्हें निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गौरतलब है कि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी जिससे उनके सांसद पद पर बहाल होने का रास्ता साफ हो गया।

बता दें कि गांधी को 24 मार्च को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जब एक दिन पहले गुजरात के सूरत में मेट्रोपॉलिटन अदालत ने उन्हें मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 7 जुलाई को गुजरात उच्च न्यायालय ने सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने 15 जुलाई को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

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TAGS: Rahul Gandhi, return to the Lok Sabha, Sushil Modi, ruling party
OUTLOOK 07 August, 2023
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