राजस्थान ऑडियो टेप मामला: बागी कांग्रेस एमएलए भंवरलाल पहुंचे हाईकोर्ट, अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग
राजस्थान सियासी संकट पिछले दो सप्ताह से जारी है। अब बागी कांग्रेसी विधायक भंवरलाल शर्मा ने अशोक गहलोत सरकार को गिराने के लिए कथित साजिश के तहत ऑडियो टेप मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बागी विधायक भंवरलाल सचिन पायलट खेमे के हैं। इससे पहले विधायक ने मंगलवार को कोर्ट में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) से मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को ट्रांसफर करने की मांग की।
एसओजी ने 17 जुलाई को भंवरलाल शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत राजद्रोह (124 ए) और आपराधिक साजिश (120 बी) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। ये मामला कांग्रेस के मुख्य व्हिप महेश जोशी की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें कथित तौर गहलोत सरकार ने तीन ऑडियो टेप जारी किए थे। इसमें दावा किया गया कि भंवरलाल शर्मा कथित रूप से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से अशोक गहलोत सरकार के हॉर्स-ट्रेंडिंग की बात कर रहे थे।
एक अन्य टेप में कथित तौर से संजय जैन की बातचीत शामिल थी। भंवरलाल शर्मा ने कोर्ट से उनके खिलाफ मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए दर्ज एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई है।
वैकल्पिक तौर से उन्होंने एनआईए से यह कहते हुए मामले की जांच स्थानांतरित करने की मांग की है कि वो राज्य की जांच एजेंसी मामले की निष्पक्ष जांच नहीं करता है। एसओजी पहले ही जैन को गिरफ्तार कर चुकी है और शेखावत को नोटिस जारी कर चुकी है।