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04 August 2023

मोदी उपनाम केस: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सजा पर रोक, बहाल होगी संसद सदस्यता

मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर 2019 के मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होगी। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा, यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है. सत्यमेव जयते-जय हिंद।

न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे मूड में नहीं थे और सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति से भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है।

पीठ ने कहा, ''ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।''

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शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उनकी "मोदी उपनाम" टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

बता दें कि गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ उनके "सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?" बयान पर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान यह टिप्पणी की गई थी।

TAGS: Supreme Court, stays conviction, Rahul Gandhi, 2019 defamation case
OUTLOOK 04 August, 2023
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