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24 April 2024

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के खिलाफ बंगाल के मुकदमे पर सुनवाई एक मई तक स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दाखिल एक मुकदमे पर सुनवाई बुधवार को एक मई तक के लिए स्थगित कर दी। बंगाल सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) पर राज्य से बिना मंजूरी प्राप्त किए चुनाव के बाद हिंसा मामलों में जांच को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई को स्थगित करने के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध के बाद मामले को स्थगित कर दिया।

तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि उन्हें नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सामने पेश होना है, जिस कारण सुनवाई को स्थगित कर दिया जाये। मेहता ने पीठ से कहा, ''मैं जानता हूं कि मैंने कई मौकों पर स्थगन का अनुरोध किया है लेकिन आज संविधान पीठ के समक्ष मेरे पेश होने की बारी है। यह मेरे नियंत्रण में नहीं है।''

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पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र सरकार के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक मुकदमा दाखिल किया है।

बंगाल सरकार का आरोप है कि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों की जांच के लिए संघीय एजेंसी को दी गई मंजूरी वापस ले ली गयी, जिसके बावजूद सीबीआई प्राथमिकियां दर्ज कर रही है और अपनी जांच आगे बढ़ा रही है।

अनुच्छेद 131 एक राज्य को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद की स्थिति में सीधे उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 नवंबर, 2018 को राज्य में जांच और छापेमारी करने के लिए सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ले ली थी।

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TAGS: Supreme Court, West Bengal's case, CBI investigation, May 1st
OUTLOOK 24 April, 2024
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