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20 September 2024

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के बाहर मामलों को स्थानांतरित करने की याचिका पर सीबीआई को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 की हिंसा के बाद के मामलों को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर शुक्रवार को उसे फटकार लगाई।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि सीबीआई पश्चिम बंगाल में पूरी न्यायपालिका पर आरोप नहीं लगा सकती।

पीठ ने कहा, ‘‘आप पूरी न्यायपालिका पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? आप ऐसा दिखा रहे हैं कि मानो पूरे पश्चिम बंगाल में प्रतिकूल माहौल है।’’

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सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने शीर्ष अदालत को बताया कि आरोप लगाने का कोई इरादा नहीं है, मामले को ठीक ढंग से पेश नहीं किया गया है।

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TAGS: Supreme Court, reprimands CBI, transfer cases, Bengal
OUTLOOK 20 September, 2024
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