कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ बनाए गए भाजपा के तीन विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक
मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) ने भारतीय जनता पार्टी के तीन वीडियो विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक लगा दी। ये विज्ञापन कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ बनाए गए थे।
समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति (केपीसीसी) द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के बाद यह रोक लगाई गई है। समिति ने शुक्रवार को मीडिया को इन विज्ञापनों को दिखाने से रोका था। उसने कहा था कि ये विज्ञापन चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं।
केपीसीसी की ओर से विधान पार्षद वीएस उगरप्पा ने एमसीएमसी के पास शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने इन विज्ञापनों को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त हर्षा पीएस ने अपने आदेश में कहा कि 35-35 सेकेंड के ‘जन विरोधी सरकार’, ‘विफल सरकार’ और 50 सेकेंड के ‘मूरु भाग्य’ के वीडियो चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हैं इसकी वजह से इनके प्रसारण पर रोक लगा दी गई है।
उगरप्पा ने अपनी शिकायत में कहा कि ये विज्ञापन भारतीय दंड संहिता के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कर्नाटक में कई टीवी चैनलों पर विज्ञापनों की श्रृंखला प्रसारित की गई है जो झूठे और भ्रामक हैं। इनमें मुख्यमंत्री की निजी छवि खराब की गई है।