गोखले की गिरफ्तारी पर टीएमसी लामबंद, आरपी अधिनियम के 'उल्लंघन' को लेकर चुनाव आयोग जाएगा संसदीय प्रतिनिधिमंडल
टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले की गिरफ्तारी के संबंध में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के कथित उल्लंघन को उठाने के लिए पार्टी का पांच सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग का दौरा करेगा।
पार्टी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा सांसद सौगत रॉय और कल्याण बनर्जी और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रे, मौसम नूर और डेरेक ओ ब्रायन शामिल होंगे।
इससे पहले, टीएमसी ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन भेजा था, जिसमें गोखले के खिलाफ गुजरात पुलिस द्वारा शुरू की गई कार्रवाई की तत्काल जांच का आदेश देने और उन सभी कथित शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को समाप्त करने का आग्रह किया गया था।
टीएमसी ने आरोप लगाया है कि गोखले पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 के तहत आरोप लगाया गया था, जो एक चुनाव के सिलसिले में वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित है।
गोखले को एक पुल गिरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोरबी यात्रा पर एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पत्र सूचना कार्यालय ने सूचना को फर्जी बताते हुए एक 'तथ्य जांच' जारी की।
टीएमसी ने आरोप लगाया कि गोखले को गुजरात पुलिस ने 6 दिसंबर को राजस्थान पुलिस को बिना किसी सूचना के राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया था। उन्हें अहमदाबाद ले जाया गया, जहां उन्हें 8 दिसंबर को एक अदालत ने जमानत दे दी थी, लेकिन घंटों बाद एक अन्य मामले में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।
गोखले को बाद में 9 दिसंबर को दूसरे मामले में जमानत दे दी गई थी।