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25 May 2022

लखीमपुर मामला में आया नया मोड़, 30 मई को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखीमपुर खीरी हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर 30 मई को सुनवाई करेगा।बुधवार को राज्य के वकीलों और आशीष मिश्रा ने मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल किया।

इसके बाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने आशीष मिश्रा के वकील को दो दिन का प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया और सुनवाई की अगली तारीख 30 मई तय की।

उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे के विरोध में पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को ले जा रहे वाहनों ने चार किसानों और एक पत्रकार को कुचल दिया था। इसके बाद हुई हिंसा में गुस्साई भीड़ ने बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं समेत तीन लोगों की पीट-पीट कर हत्या कर दी।

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9 मई को पहले की सुनवाई में, उच्च न्यायालय ने कहा था कि उच्च पदों पर बैठे राजनीतिक लोगों को "गैर-जिम्मेदाराना बयान" नहीं देना चाहिए और उन्हें अपनी स्थिति और अपने पद की गरिमा के अनुरूप आचरण करने की आवश्यकता है।

18 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द कर दिया और उन्हें एक सप्ताह में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, यह कहते हुए कि पीड़ितों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई से वंचित कर दिया गया, जिसने "सबूत के बारे में अदूरदर्शी दृष्टिकोण" अपनाया।

शीर्ष अदालत ने माना था कि उच्च न्यायालय ने अप्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा और प्राथमिकी की सामग्री को अतिरिक्त महत्व दिया। उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी, जिन्होंने चार महीने हिरासत में बिताए थे।   

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TAGS: Lakhimpur Violence, Lakhimpur khiri, Keshav Prashad Maurya, Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, Ashish Mishra, Supreme Court
OUTLOOK 25 May, 2022
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