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27 June 2024

आप सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत, राज्यसभा से निलंबन खत्म

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिली जब उनका राज्यसभा से निलंबन गुरुवार को खत्म हो गया। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि लगभग एक साल के निलंबन के बाद संसद में प्रवेश की अनुमति मिल गई है। 

आप सांसद संजय सिंह ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, "मेरा निलंबन वापस लेने के लिए मैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं।"

एएनआई से बात करते हुए, संजय सिंह ने कहा, "आप सभी जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे निर्वाचित सीएम को जेल में रखा गया है और कल उन्हें सीबीआई ने कैसे गिरफ्तार किया।"

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उल्लेखनीय है कि संसद में प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद संजय सिंह ने अन्य आम आदमी पार्टी सांसदों के साथ गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से पहले संसद परिसर में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

पार्टी सांसद तख्तियां पकड़े हुए देखे गए जिन पर लिखा था, "ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो" और "तानाशाही नहीं चलेगी"।

इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी मामले में तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। 

अवकाश न्यायाधीश अमिताभ रावत ने दोनों पक्षों की सभी दलीलों पर ध्यान देने के बाद अरविंद केजरीवाल को 29 जून, 2024 तक सीबीआई रिमांड पर रहने की अनुमति दी।

रिमांड अवधि के दौरान, अदालत ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को उनसे 30 मिनट और उनके वकील को हर दिन 30 मिनट के लिए उनसे मिलने की अनुमति दी। अदालत ने उन्हें रिमांड अवधि के दौरान अपनी निर्धारित दवाएं ले जाने की भी अनुमति दी है।

सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने खुद कोर्ट को संबोधित करते हुए कहा, ''सीबीआई दावा कर रही है कि मैंने मनीष सिसौदिया के खिलाफ बयान दिया है, जो पूरी तरह से गलत है। मनीष सिसौदिया निर्दोश है, आम आदमी पार्टी निर्दोश है। मैं भी निर्दोश हूं। इस तरह के बयान हमें मीडिया में बदनाम करने के लिए दिए जा रहे हैं। 

उन्होंने यह भी कहा, "सीबीआई सूत्रों के हवाले से मीडिया में हमे बदनाम कर रहे हैं। इनका प्लान है कि मीडिया फ्रंट पेज पर ये चला दे कि केजरीवाल ने सारा ठीकरा मनीष सिसोदिया पर डाल दिया।"

हालांकि, कोर्ट ने कहा, "हमने आपका बयान पढ़ा है। आपने ऐसा नहीं कहा है।''

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट को आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले कम से कम धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की जुड़वां शर्तों की पूर्ति के साथ अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए थी। 

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TAGS: Aam Aadmi Party AAP, MP Sanjay singh, suspend, rajya sabha
OUTLOOK 27 June, 2024
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