चुनाव आयोग ने अन्नाद्रमुक के चुनाव चिन्ह पर रोक की अवधि बढ़ायी
वीके शशिकला और पनीरसेलवम गुटों की ओर से अपने दावों का समर्थन करने वाले दस्तावेज सौंपने के लिए और वक्त मांगा गया है क्योंकि वे विलय के लिए मतभेदों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
चुनाव आयोग ने आने आदेश में कहा, प्रतिवादियों ने 17 अप्रैल से आठ हफ्तों का और वक्त मांगा है ताकि दस्तावेज एवं हलफनामे दाखिल किए जा सकें, जिनके जरिए वे पार्टी की संगठनात्मक शाखा में अपना संख्या बल साबित करना चाहते हैं।
आदेश के मुताबिक आयोग ने दोनों गुटों के अनुरोधों पर विचार किया और 16 जून तक का समय देने का फैसला किया है। आयोग ने कहा कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने का उसका पहले का आदेश विवाद का अंतिम हल होने तक लागू रहेगा।
गौरतलब है कि आयोग ने 23 मार्च को एक अंतरिम आदेश जारी कर अन्नाद्रमुक के दो पत्ती चुनाव चिन्ह पर रोक लगाते हुए कहा था कि दोनों प्रतिद्वंद्वी खेमे पार्टी के चुनाव चिन्ह और इसके नाम का इस्तेमाल आरके नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए नहीं कर सकते।
हालांकि, मतदाताओं को खरीदने में धन का इस्तेमाल किए जाने के आरोपों के बाद उपचुनाव रद्द कर दिया गया था। इसकी नयी तारीख की घोषणा अभी की जानी है। भाषा