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17 January 2022

बीजेपी विधायक नितेश राणे को झटका: हत्या के प्रयास के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

ट्विटर

भारतीय जनता पार्टी के विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे की अग्रिम जमानत की अर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

बता दें कि नितेश राणे ने अपने खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी। सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने एक अन्य सह-आरोपी मनीष दलवी की अग्रिम जमानत को अनुमति दे दी।

नितेश राणे के खिलाफ संतोष परब नाम के शख्स ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कराया था। युवक का आरोप है कि कंकावली में नरवदे नाका के पास जब वह बाइक पर जा रहा था तो कार ने उसे जोरदार टक्कर मारी और फिर उसे अपने साथ दूर तक घसीटते हुए ले गया। युवक का दावा है कि उसने हमलावर का नाम गोते सावंत और नितेश राणे सुना था।

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TAGS: Bombay High Court, refused, anticipatory bail, Maharashtra BJP MLA, Nitesh Rane, attempt to murder case.
OUTLOOK 17 January, 2022
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