एन डी गुप्ता का नामांकन रद्द करने के लिए कांग्रेस की शिकायत, आरओ ने दिया नोटिस
दिल्ली से राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार एन डी गुप्ता के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है तथा उनका नामांकन रद्द करने की मांग की है। दिल्ली कांग्रेस का कहना है कि एन डी गुप्ता नेशनल पेंशन स्कीम के ट्रस्टी हैं जो लाभ का पद है। रिटर्निंग अफसर निधि श्रीवास्तव ने एनडी गुप्ता को नोटिस जारी कर इस पर जबाव मांगा है कि क्यों न उनका नामांकन रद्द कर दिया जाए।
आप के उम्मीदवारों को लेकर विपक्षी दलों ने निशाने पर ले रखा है। इससे पहले विपक्षी दलों ने उम्मीदवारों के चयन पर सवाल उठाए थे। सांठगांठ के आरोप से लेकर भाजपा के करीबी होने तक की बात कही थी। शनिवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने रिटर्निंग अफसर के यहां राज्यसभा उम्मीदवार एन डी गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि वह 30 मार्च 2015 से नेशनल पेंशन स्कीम के ट्रस्टी हैं जो लाभ का पद है। गुप्ता ट्रस्टी रहते हुए सरकारी लाभ ले रहे हैं। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 36 और संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत उनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए।
मालूम हो कि यह पेंशन स्कीम भारत सरकार ने 22 दिसंबर 2003 को शुरू की थी और पहली अप्रैल 2004 से कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो हुआ था। आज राज्यसभा उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जानी है और 16 जनवरी को चुनाव होने हैं। आमतौर पर दिल्ली राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवार निर्विरोध ही जीतते रहे हैं।