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27 February 2018

हाल ही में शादी का दिया हवाला, फिर भी नहीं मिली 'आप' विधायक जारवाल को जमानत

File Photo

दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित रूप से मारपीट के मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत अर्जी को कोर्ट ने फिर खारिज कर दिया है।  मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए तीस हजारी कोर्ट ने कहा कि आरोप काफी गंभीर और सीनियर ब्यूरोक्रेट की गरिमा से जुड़ा है,  इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती।

याचिका में दलील दी गई थी कि हाल में ही प्रकाश जारवाल की शादी हुई है और वह युवा है। ऐसे में उन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हाल ही में हुई शादी के बाद भी ज़मानत नहीं दी जा सकती, क्योकि 56 साल के व्यक्ति की गरिमा को  खुले तौर पर चोट पहुंचाई गई है। उनसे जिस तरह से मारपीट की गई, वाकई गंभीर मामला है। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले मे जारवाल की दूसरी बार ज़मानत अर्जी ख़ारिज की है।


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बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर 19 फरवरी की रात को बैठक के दौरान दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी पर कथित हमले के सिलसिले में दो विधायक प्रकाश जारवाल और अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया गया था। देवली से विधायक जारवाल को 20 फरवरी और वहीं अमानतुल्ला को 21 फरवरी की शाम को हिरासत में लिया गया था।

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TAGS: court, reject, jarwal, bail, MLA, CS, जमानत, खारिज, आप विधायक, केजरीवाल, मुख्य सचिव
OUTLOOK 27 February, 2018
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