दिल्ली सरकार के विज्ञापन नहीं रोकेगी अदालत
इस बीच, मुख्य न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने केंद्र सरकार के वकील को निदेर्श लेने के लिये कहा कि उन्होंने इस साल मई में उच्चतम न्यायालय के फैसले में दिए गए मार्गनिर्देशों पर क्या कदम उठाया गया है।
खंडपीठ ने कहा, आपने उच्चतम न्यायालय के मार्गनिर्देश पर क्या कदम उठाया है उसपर निर्देश लें। केन्द्र इस याचिका में उठाए गए मुद्दों पर निर्देश लेगा तभी हम इस पर जनहित याचिका में किए गए आग्रह पर विचार करेंगे।
अदालत ने कहा कि वह इस मामले में 27 जुलाई को सुनवाई करेगी। अदालत कांग्रेस नेता अजय माकन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार को अपने ऑडियो-विजुअल टीवी विज्ञापन और साथ ही अपने मौजूदा विज्ञापन को प्रसारित करने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
दिल्ली कांग्रेस प्रमुख माकन ने मौजूदा और भावी विज्ञापन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम प्रकाशित करने से दिल्ली सरकार को रोकने का भी आग्रह किया है क्योंकि यह सरकारी विज्ञापन मार्गनिर्देश 2014 का कथित रूप से उल्लंघन है।