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08 January 2018

एनडी गुप्ता की राज्यसभा उम्मीदवारी को चुनाव आयोग ने बताया वैध

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रिटर्निंग अफसर ने  आम आदमी पार्टी के एन डी गुप्ता की राज्यसभा उम्मीदवारी को वैध करार दिया है तथा उन पर लगाए गए लाभ के पद के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

इससे पहले रिटर्निंग अफसर निधि श्रीवास्तव  ने अजय माकन द्वारा लगाए गए आरोपों पर एन डी गुप्ता से सफाई मांदी थी।  उधर, आप नेता संजय सिंह ने माकन पर सस्ती लोकप्रियता के तहत शिकायत करने का आरोप लगाया तथा इसे कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन करार दिया।

रिटर्निंग अफसर ने कहा कि ट्रस्ट का प्रबंध अांतरिक है और यह कोई लाभ का पद नहीं है। आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने गुप्ता की उम्मीदवारी को  वैध करार दिया। मालूम हो कि शनिवार को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन की शिकायत पर एन डी गुप्ता को नोटिस देकर पूछा था कि  वह नेशनल पेंशन स्कीम के ट्रस्टी हैं और वह ट्रस्ट की ऑ़डिट कमेटी के चेयरमेन हैं जिसका कुल फंड करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये है जिसके जबाव में गुप्ता ने कहा था कि ट्रस्टी लाभ का पद नहीं है और इस पद से 29 दिसंबर को इस्ती‍फा दे दिया था। चेयरमेन का पद भी ट्रस्टी के नाते था जब इस्तीफा दे दिया तो इसका कोई मतलब नहीं है।

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मालूम हो कि रिटर्निंग अफसर ने फैसला रिजर्व कर लिया था तथा सोमवार को फैसला देने की बात कही थी। सोमवार को एनडी गुप्ता को रिटर्निंग अफसर ने अपने दफ़्तर बुलाया था। उधर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए अजय माकन ने आप उम्मीदवार एनडी गुप्ता के खिलाफ शिकायत की। उनके आरोपों में दम नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग को अपना जवाब दे दिया है। 

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TAGS: N D Gupta, EC, राज्यसभा, उम्मीदवारी, फैसला
OUTLOOK 08 January, 2018
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