कर्नाटक की एक अदालत ने मानहानि मामले में सिद्धरमैया एवं शिवकुमार को जमानत दी
बेंगलुरु की एक अदालत ने शनिवार को मानहानि के एक मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया एवं उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार को जमानत दे दी।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने यह आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था कि इन कांग्रेस नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत भाजपा नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापन दिये।
सिद्धरमैया एवं शिवकुमार आज 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। उनकी अर्जी सुनने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।
भाजपा के विधानपरिषद सदस्य एवं महासचिव केशव प्रसाद ने कांग्रेस नेताओं सिद्धरमैया, शिवकुमार एवं राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था।
सभी लोक निर्माण कार्यों में 40 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने पिछली सरकार के खिलाफ ‘भ्रष्टाचार रेट कार्ड’ भी प्रकाशित किया था।