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11 July 2019

कर्नाटक संकट: विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे कांग्रेस-जेडीएस के बागी विधायक

ANI

पिछले काफी दिनों से कर्नाटक में मचे सियासी बवाल के बीच कांग्रेस-जेडीएस के बागी विधायक विधानसभा (विधानसौध) स्पीकर के रमेश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 बागी विधायकों को गुरुवार शाम 6 बजे तक विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होने का आदेश दिया था। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में और वक्त की मांग की है। हालांकि कोर्ट ने स्पीकर की इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।  

स्पीकर की अर्जी पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में स्पीकर द्वारा कहा गया है कि उनका संवैधानिक कर्तव्य और विधानसभा नियम के मुताबिक वो ये सत्यापित करने के लिए बाध्य हैं कि विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक या बिना डर के हैं या नहीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वक्त नहीं दिया और उनकी अर्जी पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया।

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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमने सुबह आदेश जारी कर दिया है कि कोर्ट इस मामले पर अब कल यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

'स्पीकर की याचिका शुक्रवार को मुख्य मामले के साथ सुन ली जाए'

स्पीकर की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनकी याचिका शुक्रवार को मुख्य मामले के साथ सुन ली जाए। सीजेआई ने कहा कि आप पहले रजिस्ट्री से संपर्क करें। इसके साथ ही कहा कि हम कल करेंगे सुनवाई।

जांच को आज आधी रात तक पूरा नहीं किया जा सकता

स्पीकर ने याचिका में कहा है कि इस तरह की जांच को आज आधी रात तक पूरा नहीं किया जा सकता। साथ ही कहा है कि वह बागी विधायकों के खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता कार्यवाही को भी देख रहे हैं और उसमें भी वक्त लगेगा। ऐसे में वो बागी विधायकों के इस्तीफे की स्वैच्छिक प्रकृति का फैसला करना कम वक्त में संभव नहीं है क्योंकि इस मामले में उचित जांच की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा- शाम छह बजे तक स्पीकर के सामने पेश हों विधायक

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस और जेडीएस के 10 बागी विधायकों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि स्पीकर को उनके इस्तीफों पर आज ही फैसला लेना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों से कहा है कि वे आज शाम छह बजे तक स्पीकर के सामने पेश हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्तीफे पर स्पीकर को आदेश जारी करेंगे, शुक्रवार को आदेश की कॉपी सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी। बता दें कि इन विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष पर उनका इस्तीफा जानबूझकर स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाया है।

कितने विधायकों ने दिया इस्तीफा?

कर्नाटक में अब तक कांग्रेस के 11, जेडीएस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही 2 निर्दलीय विधायकों ने भी इस्तीफा देकर सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। इनमें उमेश कामतल्ली, बीसी पाटिल, रमेश जारकिहोली, शिवाराम हेब्बर, एच विश्वनाथ, गोपालैया, बी बस्वराज, नारायण गौड़ा, मुनिरत्ना, एसटी सोमाशेखरा, प्रताप गौड़ा पाटिल, मुनिरत्ना और आनंद सिंह शामिल हैं। वहीं, कांग्रेस के निलंबित विधायक रोशन बेग ने भी मंगलवार को इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने की बात कही।

कर्नाटक में किसको कितनी सीटें?

कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 113 है। इसमें बीजेपी के 105 विधायक हैं जबकि कांग्रेस के पास 80 और जेडीएस के पास 37 विधायक हैं। इस तरह से दोनों के पास कुल 117 विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) और निर्दलीय विधायक भी गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं लेकिन, 13 विधायकों के इस्तीफे से गठबंधन सरकार के पास 104 विधायक रह जाते हैं। हालांकि, अभी तक विधानसभा अध्यक्ष ने 13 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है।

 

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TAGS: SC, Denies Urgent Hearing, Karnataka Speaker's Plea, More Time, Decide, On Resignations
OUTLOOK 11 July, 2019
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