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22 November 2020

'लव जिहाद' के खिलाफ कानून पर बोले ओवैसी- पहले संविधान पढ़ें, ये अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन

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कुछ राज्यों द्वारा 'लव-जिहाद' के खिलाफ कानून बनाए जाने पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये कानून अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा, उनको संविधान पढ़ना चाहिए। क्या आप विशेष विवाह अधिनियम खत्म कर देंगे। देश के बेरोज़गार नौजवानों का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ये सब ड्रामे कर रही है।

बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाकर ओवैसी ने कहा कि यह महज ग्रेटर हैदराबाद म्‍युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों (जीएचएमसी) को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कानून संविधान के अनुच्‍छेद 14 और 21 का उल्‍लंघन होंगे। अगर ऐसा ही करना है तो स्‍पेशल मैरिज ऐक्‍ट को ही खत्‍म कर दें। नफरत का यह दुष्‍प्रचार नहीं चलेगा। बीजेपी बेरोजगार युवाओं को भटकाना चाहती है। हैदराबाद में बाढ़ आई थी मोदी सरकार ने उस समय क्‍या मदद दी?

बता दें कि हाल ही में यूपी सरकार ने अपने यहां कथित लव जिहाद को रोकने के लिए सख्‍त कानून लाने का ऐलान किया है। ऐसी ही घोषणा मध्‍य प्रदेश ने भी की है। यूपी के सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने ने 30 अक्टूबर को जौनपुर जिले में एक चुनावी सभा में कहा था कि राज्य सरकार लव जिहाद को सख्ती से रोकेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक फैसले में कहा था कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना जरूरी नहीं है। इसके अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

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TAGS: Owaisi, law, love, jihad, constitution, violates, Articles, 14, 21
OUTLOOK 22 November, 2020
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