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27 April 2024

यूपी: पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और फिरौती के एक मामले में मिली सजा पर रोक लगाने से शनिवार को इनकार कर दिया हालांकि अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली।

जौनपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने नमामि गंगे परियोजना के प्रबंधक अभिनव सिंघल के अपहरण एवं फिरौती मांगने के 2020 के मामले में धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम सिंह को छह मार्च 2024 को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक पुनरीक्षण अपील में सजा निरस्त करने की मांग की गई थी।

 

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जौनपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने नमामि गंगे परियोजना के प्रबंधक अभिनव सिंघल के अपहरण एवं फिरौती मांगने के 2020 के मामले में धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम सिंह को छह मार्च 2024 को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम सिंह ने जौनपुर की अदालत के फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने 24 अप्रैल को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम सिंह के खिलाफ जौनपुर के लाइन बाजार पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (अपहरण), 386 (फिरौती), 506 (आपराधिक धमकी) और 120बी (षड्यंत्र) में मामला दर्ज किया गया था।

 

धनंजय सिंह ने जौनपुर स्पेशल कोर्ट से मिली 7 साल की सजा को चुनौती देते हुए एक याचिका हाई कोर्ट में दी थी। अपनी याचिका में पूर्व सांसद ने कोर्ट से सजा का फैसला रोकने और अंतिम फैसला आने तक खुद को जमानत पर रिहा करने की अपील की थी। गौरतलब है कि धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी श्रीकला जौनपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं।

 

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TAGS: Uttar Pradesh, former MP Dhananjay Singh, Allahabad High Court, grants bail
OUTLOOK 27 April, 2024
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