उत्तर प्रदेश: मानहानि मामले में राहुल गांधी को 26 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश
सुलतानपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 26 जुलाई को पेश होने का मंगलवार को आदेश दिया।
गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है। अदालत ने पिछले सप्ताह की सुनवाई में गांधी को दो जुलाई को पेश होने के लिए कहा था।
शुक्ला ने बताया कि चूंकि लोकसभा सत्र जारी है इसलिए गांधी अदालत में पेश नहीं हो सकते और उन्होंने सुनवाई की नयी तारीख मांगी। उन्होंने बताया कि उनके आवेदन पर विचार करते हुए न्यायाधीश शुभम वर्मा ने गांधी को 26 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए कहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था।
गांधी इसी मामले में 20 फरवरी को अमेठी में अपनी ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ रोककर अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने उस वक्त उन्हें जमानत दे दी थी।