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23 February 2024

राहुल गांधी को झटका, अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर मानहानि मामला रद्द करने से झारखंड एचसी का इनकार

झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2018 में बीजेपी नेता अमित शाह के खिलाफ उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। 

16 फरवरी को गांधी का लिखित पक्ष कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद जस्टिस अंबुजनाथ की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामला चाईबासा में 2018 कांग्रेस सत्र के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा दिए गए चुनावी भाषण से संबंधित है।

झारखंड हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले बीजेपी नेता नवीन झा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

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उस वर्ष 8 मई 2018 को बीजेपी नेता अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए गांधी के खिलाफ 4 अगस्त, 2018 को भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दायर मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एक विशेष अदालत ने गांधी को 20 फरवरी को जमानत दे दी थी।

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TAGS: Jharkhand highcourt, rahul gandhi, congress, amit shah, union home minister, defamation case, derogatory remarks
OUTLOOK 23 February, 2024
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