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02 April 2024

सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों को लेकर चुनाव आयोग से मांगा जवाब, कांग्रेस ने बताया 'महत्वपूर्ण कदम'

कांग्रेस ने वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को "महत्वपूर्ण पहला कदम" बताया और कहा कि इस मामले पर लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले फैसला किया जाना चाहिए।

एक्स पर एक पोस्ट में, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने आज वीवीपैट के मुद्दे पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। यह लगातार दोहराया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने ईवीएम में जनता का विश्वास बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए 100 प्रतिशत वीवीपैट की मांग कर रहे इंडिया गठबंधन के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया है।" 

अदालत ने सोमवार को उस याचिका पर आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें वीवीपैट पेपर पर्चियों के माध्यम से केवल पांच यादृच्छिक रूप से चयनित ईवीएम के सत्यापन की मौजूदा प्रथा के विपरीत चुनावों में वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग की गई थी। रमेश ने कहा, "नोटिस एक महत्वपूर्ण पहला कदम है, लेकिन इसे सार्थक बनाने के लिए चुनाव शुरू होने से पहले मामले पर फैसला किया जाना चाहिए।"

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वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है जो एक मतदाता को यह देखने की अनुमति देती है कि उसका वोट सही तरीके से डाला गया है या नहीं। वीवीपैट एक पेपर स्लिप उत्पन्न करता है जिसे मतदाता देख सकता है और पेपर स्लिप को एक सीलबंद कवर में रखा जाता है और विवाद की स्थिति में इसे खोला जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने 8 अप्रैल, 2019 को चुनाव पैनल को एक संसदीय क्षेत्र में प्रति विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट भौतिक सत्यापन से गुजरने वाली ईवीएम की संख्या एक से बढ़ाकर पांच करने का आदेश दिया था।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की दलीलों पर ध्यान दिया, जिसमें वीवीपैट पेपर पर्चियों के माध्यम से केवल पांच यादृच्छिक रूप से चयनित ईवीएम के सत्यापन के बजाय चुनावों में वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग की गई थी।

इसने याचिका पर चुनाव आयोग (ईसी) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसे 17 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन और वकील नेहा राठी अग्रवाल की ओर से पेश हुए।

याचिका में चुनाव आयोग के दिशानिर्देश की आलोचना की गई है जिसमें कहा गया है कि वीवीपैट सत्यापन एक के बाद एक क्रमिक रूप से किया जाएगा। याचिका में कहा गया है कि यदि एक साथ सत्यापन किया जाए और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गिनती के लिए अधिक अधिकारियों को तैनात किया जाए, तो पूरा वीवीपैट सत्यापन पांच से छह घंटे में किया जा सकता है।

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TAGS: Supreme court, election commission of India ECI, vvpat slips, congress
OUTLOOK 02 April, 2024
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