अयोग्यता के खिलाफ सपा नेता आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मांगा जवाब
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की याचिका पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद से खान की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और उनकी याचिका को चुनाव आयोग के स्थायी वकील पर तामील करने को कहा।
पीठ ने प्रसाद से कहा, "उन्हें अयोग्य घोषित करने की इतनी जल्दी क्या थी? कम से कम आपको उन्हें सांस लेने का वक्त देना चाहिए था।" शुरुआत में, खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम ने कहा कि मुजफ्फरनगर जिले के खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी को भी 11 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था और दो साल की सजा सुनाई गई थी लेकिन उनकी अयोग्यता के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
उन्होंने कहा, "इस मामले में तात्कालिकता यह है कि भारत का चुनाव आयोग 10 नवंबर को रामपुर सदर सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा करते हुए गजट अधिसूचना जारी करने जा रहा है।" उन्होंने कहा कि सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर हैं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय बंद है, इसलिए वह अपनी सजा के खिलाफ वहां नहीं जा सकते।
तब पीठ ने प्रसाद से पूछा कि खतौली विधानसभा सीट के मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसने मामले को 13 नवंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट किया और प्रसाद से निर्देश लेने और अपना जवाब दाखिल करने को कहा। 27 अक्टूबर को, खान को अभद्र भाषा के मामले में दोषी ठहराया गया था और रामपुर की एक अदालत ने तीन साल जेल की सजा सुनाई थी।
2019 के मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भी विधायक को जमानत दे दी है। 28 अक्टूबर को, उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय ने खान को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी, जिसके एक दिन बाद एक अदालत ने उन्हें घृणास्पद भाषण मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। यूपी विधानसभा के प्रधान सचिव ने कहा था कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया है।