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16 December 2023

मीडिया रिपोर्टिंग पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में झटका; बीजेपी ने कसा तंज

भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शनिवार को अभिषेक बनर्जी पर कटाक्ष किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद के उस अनुरोध को खारिज कर दिया. टीएमसी सांसद ने जांच की निगरानी कर रहे कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष करोड़ों रुपये के कथित बंगाल भर्ती घोटाले में कार्यवाही के मीडिया कवरेज पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था।  

इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए, सोशल मीडिया एक्स पर अमित मालवीय ने लिखा, “पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी चाहते थे कि मीडिया पर लगाम लगाई जाए, ताकि वे भर्ती घोटाले में कलकत्ता एचसी की कार्यवाही पर रिपोर्ट न कर सकें. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. आप चोरी करते हैं लेकिन नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले?"

लाइव लॉ ने बताया कि सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने "रिपोर्ताज के निलंबन" के लिए दबाव डाला. शंकरनारायणन यह भी चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट मीडिया को इस मामले की रिपोर्टिंग करने से रोके. वकील ने कहा कि मीडिया कवरेज के कारण अभिषेक बनर्जी की "प्रतिष्ठा को तार-तार किया जा रहा है", जिसका विपक्षी दल सोशल मीडिया पर फायदा उठा रहे हैं.

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शंकरनारायणन ने सहारा बनाम सेबी मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के निर्देशों का भी हवाला दिया, जिसमें शीर्ष अदालत ने कानूनी मामलों के मीडिया कवरेज पर कुछ दिशानिर्देश पारित किए थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायमूर्ति संजीव खान और एसवीएन भट्टी की पीठ ने हालांकि, आदेश जारी करने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति खन्ना ने बताया कि जांच में न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे पर कानून सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में निर्धारित किया गया था.

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TAGS: TMC MP Abhisek Banerjee, Bharti ghotala west bengal, kolkata high court, BJP, TMC, Congress
OUTLOOK 16 December, 2023
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