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18 January 2025

आरजी कर मामले में अदालत के फैसले का स्वागत, ‘वृहद साजिश’ की जांच की जानी चाहिए: भाजपा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने शहर के सरकारी आर जी कर अस्पताल में पिछले साल दुष्कर्म के बाद प्रशिक्षु महिला चिकित्सक की हत्या के मामले में अदालत द्वारा आरोपी को ‘दोषी’ करार दिये जाने के फैसले का स्वागत किया।उन्होंने साथ ही पीड़िता के माता-पिता द्वारा लगाए गए ‘वृहद साजिश’ के आरोपों की भी जांच करने की मांग की।

मामले की सुनवाई कर रही सियालदह अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने शनिवार को आरोपी को दोषी करार दिया और कहा कि वह इस मामले में सोमवार को सजा सुनाएंगे।

अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन हमें खुशी होती अगर आर. जी. कर अस्पताल के पूर्व प्रचार्य संदीप घोष और कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को भी आज सजा दी जाती। माता-पिता और कनिष्ठ चिकित्सकों द्वारा लगाए गए बड़ी साजिश के आरोपों की जांच होनी चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि अपराध में कोई और भी शामिल था या नहीं।’’

अदालत ने आरोपी संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया। बीएनएस 103(1) के तहत कम से कम आजीवन कारावास और अधिकतम फांसी की सजा के प्रावधान हैं।

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यह फैसला पिछले साल नवंबर में बंद कमरे में शुरू हुई सुनवाई के लगभग दो महीने बाद और नौ अगस्त 2024 को घटित इस जघन्य अपराध के 162 दिन बाद सुनाया गया।

न्यायाधीश ने कहा कि रॉय को प्रशिक्षु चिकित्सक का यौन उत्पीड़न करने और उसकी गला घोंटकर हत्या करने का दोषी पाया गया है और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उसके खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिए हैं।

दास ने कहा कि रॉय का बयान सोमवार को दोपहर 12:30 बजे सुना जाएगा और उसके बाद सजा सुनाई जाएगी।

 

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TAGS: RG Kar rape and murder case, Kolkata doctor case, Kolkata doctor case verdict, Court finds accused, Sanjay Roy guilty
OUTLOOK 18 January, 2025
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