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17 January 2018

क्रिकेटर गंभीर के नाम के पब मालिक को हाईकोर्ट का नोटिस

file photo

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर गौतम गंभीर के नाम पर पब खोलने वाले रेस्तरां मालिक को नोटिस कर जवाब मांगा है। गंभीर ने याचिका में रेस्तरा मालिक को उनके नाम की टैगलाइन का न इस्तेमाल करने के लिए याचिका दायर की है।

इससे पहले पिछले साल 13 दिसंबर को एकल पीठ इस मामले को खारिज कर चुकी है जिसमें पश्चिम दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में दो पब- घुंघरू और हवालात वाली कंपनी से टैगलाइन के इस्तेमाल को रोकने की मांग की गई थी। दिलचस्प है कि पब चलाने वाले मालिक का नाम भी गौतम गंभीर ही है। तब रेस्तरां मालिक ने अदालत में अपनी दलील में कहा था कि टैगलाइन ‘बाय गौतम गंभीर’का इस्तेमाल पब के संदर्भ में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह इसके मालिक का नाम भी है।  क्रिकेटर ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके नाम के इस्तेमाल से ऐसे लगता है कि यह रेस्टोरेंट कम पब उनसे जुड़ा है और इससे  उन्हें नुकसान पहुंचाता है।

अब डिवीजन बेंच ने फिर से रेस्तरा मालिक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गंभीर के वकील ने कोर्ट को कहा है कि क्रिकेट से केवल गंभीर ही जुड़़े हैं और उनके अलावा कोई और नाम नहीं है। क्रिकेटर को उनके नाम से चलने वाले इस रेस्तरां की जानकारी नवंबर 2016 में हुई थी जो उनके नाम की टैग लाइन का इस्तेमाल कर रहा है। टैगलाइन लोगों को दिमाग में भ्रम पैदा करती है जबकि क्रिकेटर गंभीर का इस रेस्तरा से कोई लेना देना नहीं है। पहले रेस्तरां 2015 में  ब्लू बेब्स बाई गौतम गंभीर के नाम से राजौरी गार्डन में खोला गया था।

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TAGS: HC, notice, Gambhier, pub, हाईकोर्ट, नोटिस, गंभीर, पब
OUTLOOK 17 January, 2018
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