अमेरिकी अदालत ने मांगे मोदी के प्रवेश से जुड़े दस्तावेज
सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयार्क के जज जॉन कोलेटल ने एक मामले में सुनवाई के बाद नौ दिसंबर को दिए अपने एक आदेश में कहा कि विदेश विभाग इस दिशा में 2016 के मध्य जनवरी तक प्रारंभिक जानकारी उपलब्ध कराए और अगले महीने फरवरी में विस्तृत विवरण उपलब्ध कराए। न्यायाधीश कोलटल ने इस मामले की अगली सुनवाई करने के लिए अगली तारीख, 29 फरवरी, 2016 तय की है। अब अगले वर्ष फरवरी के अंत में मामले पर आगे की सुनवाई होगी।
सितंबर में सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने इस साल सितंबर में, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम (एफओआईए) के तहत मोदी के वीजा और अमेरिका में प्रवेश के बारे में मांगे गए वर्ष 2013 के बाद के दस्तावेजों को विदेश विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाने पर, उसके रूख को चुनौती देते हुए अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। पिछले साल अगस्त में एसएफजे ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एक आवेदन देकर बुश और ओबामा प्रशासन द्वारा अमेरिका में मोदी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने और उसे हटाने से जुड़े सात प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की थी।