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12 December 2015

अमेरिकी अदालत ने मांगे मोदी के प्रवेश से जुड़े दस्तावेज

गूगल

सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयार्क के जज जॉन कोलेटल ने एक मामले में सुनवाई के बाद नौ दिसंबर को दिए अपने एक आदेश में कहा कि विदेश विभाग इस दिशा में 2016 के मध्य जनवरी तक प्रारंभिक जानकारी उपलब्ध कराए और अगले महीने फरवरी में विस्तृत विवरण उपलब्ध कराए। न्यायाधीश कोलटल ने इस मामले की अगली सुनवाई करने के लिए अगली तारीख, 29 फरवरी, 2016 तय की है। अब अगले वर्ष फरवरी के अंत में मामले पर आगे की सुनवाई होगी। 

 

सितंबर में सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने इस साल सितंबर में, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम (एफओआईए) के तहत मोदी के वीजा और अमेरिका में प्रवेश के बारे में मांगे गए वर्ष 2013 के बाद के दस्तावेजों को विदेश विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाने पर, उसके रूख को चुनौती देते हुए अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। पिछले साल अगस्त में एसएफजे ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एक आवेदन देकर बुश और ओबामा प्रशासन द्वारा अमेरिका में मोदी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने और उसे हटाने से जुड़े सात प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की थी।

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TAGS: अमेरिका, अदालत, विदेश विभाग, बराक ओबामा, प्रशासन, नरेंद्र मोदी, प्रवेश, प्रतिबंध, दस्तावेज, सिख्स फॉर जस्टिस, एसएफजे, स्वतंत्रता अधिनियम, एफओआईए, सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयार्क, जॉन कोलेटल
OUTLOOK 12 December, 2015
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