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02 October 2020

अमेरिकी जज ने ट्रम्प के एच-1बी वीजा पर प्रतिबंध के फैसले पर रोक लगाई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा एच-1बी वीजा पर प्रतिबंध के लिए इस साल जून में जारी आदेश पर एक संघीय जज ने रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ने संवैधानिक अधिकार से परे जाकर रोक लगाई है। इससे हजारों भारतीय आईटी पेशेवरों को राहत मिलेगी।

नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट जज जेफरी व्हाइट ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय उत्पादक संघ, यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स, राष्ट्रीय खुदरा व्यापार संघ और टेकनेट के प्रतिनिधियों ने वाणिज्य मंत्रालय और आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के खिलाफ वाद दाखिल किया था।

उत्पादकों के राष्ट्रीय संघ (एनएएम) ने कहा कि इस निर्णय के फौरन बाद वीजा संबंधी प्रतिबंध स्थगित हो गए हैं जो उत्पादकों को अहम पदों पर भर्ती से रोकते थे और ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, विकास और नवोन्मेष में वे संकट का सामना कर रहे थे।

उल्लेखनीय है कि ट्रम्प ने जून में शासकीय अदेश जारी किया था जिससे इस साल के अंत तक एच-1बी वीजा और एच-2बी, जे एवं एल वीजा सहित विदेशियों को जारी किये जाने वाले अन्य वीजा पर अस्थायी रोक लग गई थी। राष्ट्रपति का तर्क था कि अमेरिका को अपने घरेलू कामगारों की नौकरी बचाने और सुरक्षित रखने की जरूरत है खासतौर पर तब जबकि कोविड-19 महामारी की वजह से लाखों नौकरियां चली गई हैं।

आदेश में संघीय जज ने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मामले में अपने अधिकारों से परे जाकर काम किया है। उन्होंने 25 पन्नों के आदेश में कहा, ‘‘आव्रजन के मामले में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्राधिकार नहीं देता कि राष्ट्रपति गैर आव्रजक विदेशियों के रोजगार के लिए घरेलू नीति तय करें।’’

जज ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद-1 और दो सदियों से चली आ रही विधायी परंपरा एवं न्यायिक नजीर साफ करती है कि संविधान कांग्रेस में निहित है न कि आव्रजन नीतियों को बनाने की शक्ति के साथ राष्ट्रपति में।

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गौरतलब है कि जज व्हाइट का फैसला कोलंबिया के डिस्ट्रिक्ट जज अमित मेहता द्वारा अगस्त में दिए गए आदेश से अलग है जिसमें उन्होंने कहा था कि मामला विचाराधीन होने की वजह से प्रतिबंध को रद्द करने का हक उनके पास नहीं है।

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TAGS: अमेरिकी न्यायाधीश, डोनाल्ड ट्रम्प, एच-1बी वीजा, अमेरिका, US judge, H-1B visa ban, Indian IT professionals
OUTLOOK 02 October, 2020
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