पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में मिली जमानत
पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने बुधवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में जमानत दे दी। इस मामले में सरकारी उपहारों की कथित अवैध बिक्री शामिल है। उन्हें गिरफ्तार किए जाने के करीब नौ महीने बाद यह जमानत दी गई।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मियांगुल हसन औरंगजेब ने 10 लाख रुपये के जमानत बांड पर 50 वर्षीय पूर्व प्रथम महिला की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
अदालत के इस फैसले से बुशरा को राहत मिली है, जिन्हें 31 जनवरी को भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और दंपति को 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था।
सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति औरंगजेब ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के जांच अधिकारी से पूर्व प्रथम महिला से आगे की पूछताछ की आवश्यकता के बारे में पूछा। अधिकारी ने पुष्टि की कि किसी अतिरिक्त जांच की आवश्यकता नहीं है।
तोशाखाना मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी के खिलाफ विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मिले उपहारों की बिक्री से लाभ प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं। बुशरा खान की तीसरी पत्नी हैं और एक आध्यात्मिक उपचारक हैं।
इस बीच, खान और बुशरा के खिलाफ बुधवार को होने वाली अभियोग कार्यवाही सुरक्षा चिंताओं के कारण स्थगित कर दी गई क्योंकि अदियाला जेल में होने वाली सुनवाई को इस्लामाबाद के न्यायिक परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया।
हालांकि, सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी और अदालत ने अभियोग की सुनवाई 26 अक्टूबर के लिए पुनर्निर्धारित कर दी।
जमानत आवेदन की स्वीकृति बुशरा के साथ-साथ खान के लिए भी राहत की बात है, जो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है, जिससे उनकी पीड़ा बढ़े।
एक सूत्र ने जियो न्यूज को बताया कि बीबी किसी अन्य मामले में वांछित या गिरफ्तार नहीं है तथा जमानत बांड जमा होने और विधिवत परमादेश जारी होने के बाद उसे रिहा किया जा सकता है।