इमरान खान को झटका; संसद बहाल, पाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा- डिप्टी स्पीकर का फैसला गैर संवैधानिक, अविश्वास प्रस्ताव पर 9 अप्रैल को होगी वोटिंग
इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के फैसले को गैर-संवैधानिक ठहराया है। गुरुवार को 5 जजों की बड़ी बेंच ने एकमत से नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर के उस फैसले को असंवैधानिक ठहराया, जिसमें विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया था। इसके अलावा कोर्ट ने नेशनल असेंबली को भी बहाल कर दिया है। कोर्ट ने 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का आदेश दिया है।
वहीं, इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हम अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेशनल असेंबली फिर से बहाल हो गई है। साथ ही इमरान खान वापस अपने पद पर आ गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी का नेशनल असेंबल को भंग करने का आदेश अवैध था। कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ-साथ उनके मंत्रिमंडल को भी बहाल कर दिया है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इमरान खान को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया था।
इससे पहले इमरान खान ने अपनी लीगल टीम के साथ बैठक के बाद कहा था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मंजूर है। कोर्ट के बाहर बड़े पैमाने पर दंगा रोधी बलों को भी तैनात किया गया था। कोर्ट ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग के सचिव को तलब किया था। पीएमएल-एन के शहबाज शरीफ और पीपीपी के बिलावल भुट्टो जरदारी समेत बड़ी संख्या में विपक्षी नेता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ ने कहा कि फैसले के बाद पाकिस्तान बच गया है। नेशनल असेंबली और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों की दुआ कबूल हो गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान हम सरप्राइज देंगे।