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14 November 2019

कुलभूषण मामले पर पाकिस्तान ने कहा, निर्णय हमारे कानून के अनुसार लिया जाएगा

file photo

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कुलभूषण जाधव मामले में भारत सरकार के साथ किसी डील से इनकार करते हुए कहा कि आईसीजे का फैसला देश के कानूनों के अनुसार ही लागू किया जाएगा। मामले की समीक्षा और पुनर्विचार के लिए विभिन्न कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।  

पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुहम्मद फैसल ने मीडिया के उस दावे को भी खारिज कर दिया है कि कुलभूषण मामले में आईसीजे के  फैसले के लिए आर्मी एक्ट में संशोधन किया जा रहा है क्योंकि मौजूदा कानून के तहत व्यक्तियों अथवा समूहों के पर मुकदमे के बाद आर्मी कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है।

आर्मी कोर्ट ने दी थी मौत की सजा

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इस साल जुलाई में आइसीजे ने 51-1 की वोटिंग से भारत के दावे को सही माना था कि पाकिस्तान ने विएना कन्वेंशन ऑन कौंसुलर रिलेशंस के प्रावधानों का कई बार उल्लंघन किया। आइसीजे ने आदेश दिया था कि जाधव को दी गई सजा के फैसले की प्रभावी तरीके से समीक्षा की जाए और इस पर दोबारा विचार किया जा। पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने जाधव को फांसी की सजा देने का आदेश दिया था।

भारत ने नकार दिया था जासूसी का आरोप

पाकिस्तान ने दावा किया था कि जाधव को उसके सुरक्षा बलों ने तीन मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। ईरान से जाधव ने पाकिस्तान में प्रवेश किया था। लेकिन जासूसी और अशांति फैलाने की गतिविधियों में जाधव के शामिल होने के पाक के आरोपों को भारत ने खारिज करक दिया। भारत का कहना है कि ईरान के चाबहार पोर्ट से जाधव का अपहरण किया गया। वहां वह कारोबार करते थे।

 

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TAGS: Decision, taken, As, Per, Our, Law, Pakistan, Kulbhushan Jadhav, Case
OUTLOOK 14 November, 2019
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