इमरान खान की पार्टी ने किया उच्च न्यायालय का रुख, गिरफ्तारी को बताया 'बंदूक की नोक पर अपहरण'
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने शनिवार को लाहौर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर अपने प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी को पंजाब पुलिस द्वारा "बंदूक की नोक पर अपहरण" बताया।
पीटीआई के अतिरिक्त महासचिव याचिकाकर्ता उमैर नियाज़ी ने अदालत से अनुरोध किया कि वह बिना किसी देरी के उनकी याचिका पर सुनवाई करें और पंजाब पुलिस और सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दें।
याचिकाकर्ता ने कहा, "सरकार ने श्री खान को अवैध हिरासत में रखा है। इमरान खान आज दोपहर 12:45 बजे अपने ज़मान पार्क आवास पर एक बैठक में भाग ले रहे थे, जब लगभग 200 पुलिसकर्मी घर में घुस आए और बंदूक की नोक पर उनका अपहरण कर लिया। वे उन्हें अवैध हिरासत में रख रहे हैं।" याचिकाकर्ता ने अदालत से आज (शनिवार) ही याचिका पर सुनवाई करने और अधिकारियों को उसे उसके सामने पेश करने का आदेश देने का अनुरोध किया।
नियाज़ी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने तोशखाना मामले में उनकी सजा का अदालती आदेश दिखाए बिना खान का "अपहरण" कर लिया। नियाज़ी ने अदालत के समक्ष अनुरोध किया, खान को एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है, इसलिए उसे एलएचसी के समक्ष पेश करने का अनुरोध किया जाता है।
इससे पहले दिन में, 70 वर्षीय खान को इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट द्वारा तोशखाना मामले में दोषी ठहराए जाने और तीन साल की कैद की सजा सुनाए जाने के बाद लाहौर में उनके ज़मान पार्क निवास से गिरफ्तार किया गया था। इस बीच, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने खान की सजा की निंदा करते हुए कहा, "यह न्याय का वध है और निष्पक्ष सुनवाई से संबंधित कानून का उल्लंघन है।"