रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, युद्ध अपराध के लिए ठहराया जिम्मेदार
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कोर्ट का कहना है कि यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में लोगों (खासकर बच्चों) के अवैध ट्रांसफर के युद्ध अपराध के लिए रूसी राष्ट्रपति कथित रूप से जिम्मेदार हैं।
बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से जंग चल रही है। दोनों देशों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसने यूक्रेन से बच्चों के अपहरण में कथित संलिप्तता के कारण युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
अदालत ने एक बयान में कहा कि पुतिन "जनसंख्या (बच्चों) के अवैध निर्वासन और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में आबादी (बच्चों) के अवैध हस्तांतरण के युद्ध अपराध के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं।"
इसी तरह के आरोपों पर रूसी संघ के राष्ट्रपति के कार्यालय में बच्चों के अधिकारों के लिए आयुक्त मारिया अलेक्सेयेवना लावोवा-बेलोवा की गिरफ्तारी के लिए इसने शुक्रवार को एक वारंट भी जारी किया।
आईसीसी ने कहा कि उसके प्री-ट्रायल चैंबर ने पाया कि "यह मानने के लिए उचित आधार थे कि प्रत्येक संदिग्ध आबादी के गैरकानूनी निर्वासन के युद्ध अपराध और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में यूक्रेनी बच्चों की आबादी के गैरकानूनी हस्तांतरण के लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित है।"