Advertisement
17 July 2018

नवाज शरीफ और मरियम को नहीं मिली इस्लामाबाद हाइकोर्ट से जमानत

file photo

इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाइकोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने मंगलवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को शरीफ, मरियम और मरियम के पति कैप्टन (रि.) सफदर द्वारा एवेनफिल्ड मामले में दी गई सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर नोटिस भी जारी किया है।

पाकिस्तान की एरवाइ न्यूज के अनुसार जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब ने शरीफ को दी गई दस साल की सजा, मरियम को दी गई सात साल की सजा और सफदर को दी गई एक साल की सजा को दी गई चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई की। इसी दौरान पिता और पुत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई, जिसे बेंच ने ठुकरा दिया। बेंच ने अगली सुनवाई के दौरान पूरे रिकॉर्ड पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के आखिरी सप्ताह में होगी।

गौरतलब है कि शरीफ  और उनकी बेटी मरियम  को गत शुक्रवार को लंदन से लाहौर पहुंचने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने लंदन में चार आलीशान फ्लैटों से संबंधित मामले में गत छह जुलाई को उन्हें दोषी ठहराया था।  उनके द्वारा दायर अपील में एवेनफिल्ड मामले के फैसले में कानूनी त्रुटियां होने की बात कहते हुए इस्लामाबाद हाइकोर्ट से जवाबदेही अदालत के फैसले को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा तीनों दोषियों की रिहाई की मांग भी कई गई है। 

उसने कहा कि भ्रष्टाचार के अन्य दो मामलों की आगे की सुनवाई आडियाला जेल परिसर में किए जाने के खिलाफ भी अपील दायर की गई है।  गौरतलब है इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत ने नवाज शरीफ और मरियम को एवेनफिल्ड संपत्ति भ्रष्टाचार मामले में क्रमश: 10 साल और सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा शरीफ के दामाद कैप्न (सेवानिवृत्त) सफदर पर एक साल की सजा सुनाई गई है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Nawaz Sharif, Maryam, Pakistan, Islamabad, High Court, rejects, bail
OUTLOOK 17 July, 2018
Advertisement